Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है. मामला हापुड़ जिले का है जहां गोशाला में गाय के साथ अप्राकृतिक सेक्स का मामला सामने आया है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी हरि किशन को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने गौशाला में गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य के वीडियो फुटेज को देखा और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है. (Allahabad High Court) इस मामले पर जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
Allahabad High Court: कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
आरोपी हरि किशन के वकील ने कोर्ट में तमाम आरोपों को ग़लत बताया और कहा कि वो निर्दोष है उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है. वकील ने दलील दी कि याची ग्राम प्रधान परिवार से हैं. ऐसे में ग्राम प्रधान को चुनाव में हराने के लिए उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है. वकील ने कहा कि उसके खिलाफ दो दिन की देरी से एफआईआर कराई गई.
Pingback: Delhi Latest News: सरकारी विज्ञापन से सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर गायब, आतिशी ने अब जारी कर दिया नोटिस - भा