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Allahabad High Court: गोशाला में गाय से अप्राकृतिक सेक्स करने के आरोपी को इलाहाबाद HC से झटका, जमानत अर्जी खारिज

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है. मामला हापुड़ जिले का है जहां गोशाला में गाय के साथ अप्राकृतिक सेक्स का मामला सामने आया है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी हरि किशन को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने गौशाला में गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य के वीडियो फुटेज को देखा और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है. (Allahabad High Court) इस मामले पर जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.

Allahabad High Court: कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

आरोपी की पहली जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है. दूसरी जमानत अर्जी में ठोस आधार न होने के कारण कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी. थाना हापुड़ नगर में याची के खिलाफ जून 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में आईपीसी की धारा 377 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. (Allahabad High Court) हरि किशन पर गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगा था.

आरोपी हरि किशन के वकील ने कोर्ट में तमाम आरोपों को ग़लत बताया और कहा कि वो निर्दोष है उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है. वकील ने दलील दी कि याची ग्राम प्रधान परिवार से हैं. ऐसे में ग्राम प्रधान को चुनाव में हराने के लिए उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है. वकील ने कहा कि उसके खिलाफ दो दिन की देरी से एफआईआर कराई गई.

याचिकाकर्ता के वकील ने दी ये दलील

आरोपी के वकील ने इस घटना का वीडियो बनाने वाले पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस नंबर से वीडियो वायरल हुआ है उसका खुलासा भी एफआईआर में नहीं किया गया है और न ही किसी गवाह के बयान में इसकी जिक्र है. (Allahabad High Court) हालाँकि कोर्ट ने इस सभी दलीलों को दरकिनार कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि याची ने गौशाला में गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है. इसकी पुष्टीकरण वीडियो फ़ुटेज से होती है.

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