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CM Arvind Kejriwal : CM केजरीवाल को कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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CM Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने आबकारी मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। आज यानी बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 1 जून को ही इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

CM Arvind Kejriwal : स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दायर की थी याचिका


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी। याचिका में उनकी तरफ से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। ED की तरफ से ASG एसवी राजू ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि वह मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं, जबकि पंजाब में वह चुनाव प्रचार कर रहे थे।

CM Arvind Kejriwal : 2 जून को किया था सरेंडर

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को जमानत दे दी थी। जमानत देते वक्त कोर्ट की तरफ से उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। निर्देशों के अनुसार, केजरीवाल ने 2 जून की शाम को तिहाड़ जेल में सरेंडर भी कर दिया है। इससे पहले ही केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर 1 जून को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

CM Arvind Kejriwal : आम आदमी पार्टी का आरोप

बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी (आप) राजनीतिक साजिश बताती रही है। आप का कहना है कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हर मंच से ये आरोप लगाए। सरेंडर करने से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि अब वो जेल से कब बाहर आएंगे।

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