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Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाई रोक, SBI को 3 हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट

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Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को “असंवैधानिक” और “पारदर्शिता की कमी” वाला बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को तीन हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है जिसमें यह बताया जाना होगा कि अब तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं, उन्हें किन राजनीतिक दलों ने खरीदा है, और उनका इस्तेमाल कैसे किया गया है।

यह फैसला चुनावी सुधारों के लिए लड़ रहे लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। Electoral Bond: कई लोगों का मानना ​​है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से धन जुटाने के लिए किया जाता है, और यह चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को “असंवैधानिक” और “पारदर्शिता की कमी” वाला बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI को तीन हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है जिसमें यह बताया जाना होगा कि अब तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं, उन्हें किन राजनीतिक दलों ने खरीदा है, और उनका इस्तेमाल कैसे किया गया है। यह फैसला चुनावी सुधारों के लिए लड़ रहे लोगों के लिए एक बड़ी जीत है।

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