Garlic comes into controversy: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतिबंध के बावजूद चीन के खतरनाक लहसुन जैसी चीजों के धड़ल्ले से देश में आने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के पेश हुए अधिकारी से याची द्वारा पेश किए गए चीन के लहसुन को सील करवा दिया और 15 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट मांगी है।
Garlic comes into controversy
कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त और लखनऊ के डीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जिससे लोग चीन के लहसुन की बिक्री की शिकायत इस पर दर्ज करवा सकें। (Garlic comes into controversy) कोर्ट ने इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों पर सख्त करवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। याची ने 16 सितंबर को खतरनाक चीनी लहसुन की बिक्री की प्रकाशित खबर समेत अन्य खबरों को याचिका के साथ लगाकर इसपर सख्त प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। याची ने कहा 2014 से ही इस लहसुन की बिक्री प्रतिबंधित है, इसके बावजूद बाजारों में यह खुलेआम बिक रहा है।