Ram Rahim Acquitted: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चर्चित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट के फैसले में आंशिक संशोधन करते हुए कहा कि राम रहीम के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ दिया जाता है। (Ram Rahim Acquitted) हालांकि इस मामले में अन्य तीन दोषियों कुलदीप, निर्मल और किशन लाल की उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।
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Ram Rahim Acquitted: अपील पर सुनवाई के बाद आया फैसला
यह फैसला उन अपीलों पर सुनवाई के बाद आया है जो आरोपियों ने सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल की थीं। (Ram Rahim Acquitted) हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया। इसके बाद अदालत ने पाया कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीधे तौर पर आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद नहीं हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
2019 में मिली थी उम्रकैद की सजा
गौरतलब है कि साल 2002 में हरियाणा के सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने साल 2019 में गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। करीब सात साल बाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले में बदलाव करते हुए उन्हें इस मामले से राहत दे दी है।
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अन्य आरोपियों की सजा बरकरार
हालांकि अदालत ने मामले के अन्य तीन दोषियों कुलदीप, निर्मल और किशन लाल के खिलाफ सजा को बरकरार रखा है। (Ram Rahim Acquitted) इसका मतलब है कि इन तीनों को उम्रकैद की सजा भुगतनी ही होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त हैं, इसलिए उनकी सजा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया।
जेल में ही रहेगा राम रहीम
हालांकि इस मामले में बरी होने के बावजूद गुरमीत राम रहीम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। वह पहले से ही दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। इस समय वह हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद हैं। हालांकि समय-समय पर उन्हें पैरोल भी मिलती रही है।