Ramdev: पतंजलि ‘भ्रामक विज्ञापन केस’ में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने इस मानहानि केस को बंद कर दिया है।
पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के मामले में (Ramdev) बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने मानहानि केस बंद कर दिया है।
Ramdev: 14 अगस्त को कोर्ट ने फैसले को रखा था सुरक्षित
शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, (Ramdev) जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ एक बदनामी अभियान का आरोप लगाया गया है।
पतंजलि आयुर्वेद ने कोर्ट से कहा था कि निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
कंपनी द्वारा विशिष्ट आश्वासन का पालन न करने और उसके बाद मीडिया में दिए गए बयानों से शीर्ष अदालत नाराज हो गई। इसके बाद कोर्ट ने कंपनी को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।