Rampur News : सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती से जुड़े एक मामले में आजम खान को बरी कर दिया है। इस मामले में मंगलवार को अंतिम बहस हुई थी। सपा नेता आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती उजाड़ने का आरोप था। आजम खान अब तक इस मामले में 4 मुकदमों में बरी हो चुके हैं, जबकि 2 में उन्हें सजा हो चुकी है।
बता दें कि इस मामले में आजम खान पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान के साथ इस मामले में 6 आरोपियों को भी कोर्ट ने बरी किया है। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में डूंगरपुर का मामला हुआ था। उस समय आजम खान सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे।
पीड़ित पक्ष की वकील सीमा राणा ने कहा कि अभी हम लोगों को फैसले की कॉपी नहीं मिली है। कॉपी मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे दोषमुक्त हुए हैं। उसके बाद ही हम आगे अपील करेंगे।
2016 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में रामपुर की पुलिस लाइन के पास स्थित डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। यहां कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के घर बने हुए थे। जिनको अवैध घोषित करके बुलडोजर से 2016 में गिरा दिया गया था। आरोप है कि इस दौरान दारोगा ने फायरिंग भी की थी। इसके अलावा मारपीट भी गई थी। लूटपाट के भी आरोप लगाए गए थे।
जब 2017 में भाजपा की सरकार आई तो 2019 में थाना गंज में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ितों ने अलग-अलग 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। आरोप था कि ये सब तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान के इशारे पर हुआ। घर गिराया गया और घर में लूटपाट की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आजम खान को भी आरोपी बनाया था। आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।