UP News : उत्तर प्रदेश मान्यताप्राप्त संवाददाता समिति की चुनाव संचालन समिति की बैठक प्रेसरूम लोकभवन में आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी चुनावों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मतपत्र: चुनाव संचालन समिति के दो अधिकृत सदस्यों के हस्ताक्षर वाले बैलेट पेपर ही मान्य होंगे। मतदाताओं की संख्या के अनुसार ही मतपत्र छपे जाएंगे। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए एक अलग मतपत्र होगा, जबकि अन्य पदों के लिए दूसरा मतपत्र होगा। मतदान: मतदाताओं को मान्यता कार्ड दिखाने के बाद ही मतदान का अधिकार होगा। विवाद की स्थिति में अन्य पहचान पत्र भी दिखाना होगा। मतदान कक्ष में एक समय में पांच से अधिक मतदाता नहीं जाएंगे। मुख्य द्वार पर मान्यता कार्ड और सदस्यता शुल्क की रसीद दिखाने के बाद ही मतदान के लिए प्रवेश दिया जाएगा। अतिरिक्त मतदान: अतिआवश्यक पोस्टल बैलेट 28 और 29 अगस्त को स्वीकार किए जाएंगे। बैलेट बॉक्स: जितने बैलेट पेपर होंगे, उतने ही बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे। विजयी प्रत्याशी: चुनी हुई समिति को हर तीन महीने में आमसभा बुलाना अनिवार्य होगा। लगातार तीन आमसभा न बुलाने पर चुनाव संचालन समिति को चयनित कमेटी को भंग करने का अधिकार होगा। चुनी हुई समिति का कार्यकाल 1 सितंबर, 2026 को समाप्त होगा।
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