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Delhi Riots: शफी उर रहमान की जमानत पर HC का फैसला सुरक्षित

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Delhi Riots: दिल्ली दंगों के आरोपी शफी उर रहमान की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भंडारी की पीठ ने 3 मार्च, 2024 को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

रहमान को दिल्ली पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार किया था। उन पर दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

रहमान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह एक खतरनाक अपराधी है और उसे जमानत देने से सामाजिक शांति भंग हो सकती है। रहमान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।

Delhi Riots: दिल्ली दंगों के बारे में

दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। दंगों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़पें हुई थीं।

दिल्ली पुलिस ने दंगों के मामले में 1,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।

Delhi Riots: शफी उर रहमान के बारे में

शफी उर रहमान दिल्ली के जामिया नगर इलाके का रहने वाला है। वह एक छात्र नेता है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पढ़ता है।

रहमान पर दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

Delhi Riots: दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शफी उर रहमान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।

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