Delhi Riots: दिल्ली दंगों के आरोपी शफी उर रहमान की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भंडारी की पीठ ने 3 मार्च, 2024 को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
— India 24×7 live Tv (@india24x7livetv) March 5, 2024
रहमान को दिल्ली पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार किया था। उन पर दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
रहमान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह एक खतरनाक अपराधी है और उसे जमानत देने से सामाजिक शांति भंग हो सकती है। रहमान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।