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Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, जानें कब आएंगे जेल से बाहर
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6 महीना agoon
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News DeskArvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह इन दिनों सीबीआई की कस्टडी में हैं। लेकिन, उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वह जेल में ही रहेंगे।
अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। साथ ही धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।
केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं? बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज यानि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है और उन्हें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं।
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पर फैसले के समय केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन सवाल तय किए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया है।
केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिली थी जमानत
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उसी दिन उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भी मांगी, लेकिन जब कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल की जमानत अवधि 2 जून को खत्म हुई और उन्होंने सरेंडर कर दिया था।