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Crackers On Diwali In Delhi: क्या दिवाली पर दिल्ली में फोड़ सकते हैं पटाखे, जानें क्या हैं इसके लिए नियम?
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1 महीना agoon
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News DeskCrackers On Diwali In Delhi: दिवाली के त्यौहार को अब बस चंद दिनों का समय बचा है. 31 अक्टूबर को पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा. दिवाली के दिन की भारत में अलग ही धूमधाम होती है. दिवाली के दिन जहां आपको हर घर की चार दीवारी पर दिए नजर आते हैं. तो वहीं घरों की छतों पर और घरों के बाहर पटाखे फूटते हुए नजर आते हैं. दिवाली पर पटाखे फोड़ने का रिवाज काफी सालों से चला आ रहा है.
भारत के हर एक राज्य में लोग दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़ते हैं. लेकिन पटाखे फोड़ने से काफी प्रदूषण फैलता है और इस बात को लेकर ही एक बार फिर से दिल्ली में रहने वाले लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है. (Crackers On Diwali In Delhi) क्या वह इस बार दिवाली पर पटाखे फोड़ पाएंगे या नहीं. इसे लेकर क्या है नियम चलिए आपको बताते हैं.
Crackers On Diwali In Delhi: दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ सकते हैं?
अगर आपको दिवाली पर पटाखे फोड़ने का शौक है और आप दिल्ली में रहते हैं. तो फिर आपके इस बार भी मायूसी हाथ लग सकती है. (Crackers On Diwali In Delhi क्योंकि पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी दिवाली में आप पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे. हर साल सर्दियों के मौसम में दिवाली आने से पहले ही दिल्ली में वायु की गुणवत्ता का स्तर काफी खराब हो जाता है. और इसके चलते ही दिल्ली सरकार हर साल पटाखों पर प्रतिबंध लगा देती है.
ऐसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिला है. दिल्ली सरकार ने इस साल भी पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं. दिल्ली सरकार की पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी की ओर से जारी किए गई आदेश में यह बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह बैन हैं. यानी इस साल भी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकते.
पटाखे फोड़े तो लगेगा इतना जुर्माना
दिल्ली में एयर क्वालिटी के गिरते हुए स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया है. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत उत्साह होता है और वह पटाखे फोड़ना चाहते हैं. तो बता दें अगर आप भी उन लोगों में से एक है. और आप दिल्ली में बैन के बावजूद पटाखे फोड़ते हैं. (Crackers On Diwali In Delhi) तो पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. आप पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. तो वहीं 6 महीने की जेल की सजा दी जा सकती है.
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