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राजनीति

Hit and Run Law Protest: जब सड़कों पर रुकी रफ्तार तो सरकार ने कानून पर लगाया ब्रेक, जानें कैसे खत्म हुआ प्रोटेस्ट

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Hit and Run Law Protest: जब सड़कों पर रुकी रफ्तार तो सरकार ने कानून पर लगाया ब्रेक, जानें कैसे खत्म हुआ प्रोटेस्ट

Hit and Run Law Protest: हाल ही में संसद से पारित तीन नए कानूनों में से एक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 104 में हिट एंड रन के मामले में सजा का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हिट एंड रन के मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल से 20 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इस नए कानून का देशभर के ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने विरोध किया। उनका कहना था कि यह कानून बहुत ही कठोर है और इससे उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। Hit and Run Law Protest: उन्होंने 2 जनवरी से देशभर में हड़ताल शुरू कर दी और सड़कों पर उतर आए।

Hit and Run Law Protest: कैसे खत्म हुआ प्रोटेस्ट

हड़ताल के चलते कई राज्यों में सड़कों पर जाम लग गया और आवागमन प्रभावित हुआ। इस हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानी हुई।

प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की और ऐलान किया कि हिट एंड रन कानून के बदलाव को अभी लागू नहीं किया जाएगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कानून बनाने से पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की जाएगी।

Hit and Run Law Protest: ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौट जाने की अपील

इस घोषणा के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौट जाने की अपील की। इस अपील के बाद ट्रक ड्राइवर काम पर लौट आए और हड़ताल खत्म हो गई।

प्रदर्शन खत्म होने के बाद सरकार ने कहा कि वह हिट एंड रन कानून के बदलाव पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ चर्चा करेगी। Hit and Run Law Protest: सरकार का कहना है कि वह एक ऐसा कानून बनाना चाहती है जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दे और साथ ही ट्रक ड्राइवरों के हितों की भी रक्षा करे।

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