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Swatantra Bhardwaj New FIR: स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ीं, 14 साल की दलित लड़की को धमकी देने के आरोप में नई FIR
Published
2 महीना agoon

Swatantra Bhardwaj New FIR: एक्टिविस्ट स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक और FIR दर्ज की है। यह मामला 14 साल की दलित प्रदर्शनकारी को कथित तौर पर ऑनलाइन परेशान करने, गाली-गलौज करने और रेप की धमकी देने से जुड़ा है। कांग्रेस की लीगल टीम की शिकायत के आधार पर भारद्वाज और कुछ अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78, 79 और 351(3), POCSO एक्ट की धारा 12 और आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत FIR दर्ज की है। FIR में स्वतंत्र भारद्वाज के अलावा ‘अज्ञात ट्रोल्स’ को भी आरोपी बनाया गया है।
Swatantra Bhardwaj New FIR: सोशल मीडिया अकाउंट्स की होगी जांच
पुलिस अब उन सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच कर सकती है, जिनसे कथित तौर पर नाबालिग प्रदर्शनकारी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, गालियां और धमकियां दी गईं। कांग्रेस की लीगल टीम ने कहा है कि कथित तौर पर धमकी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पहले से एक मामले में पुलिस रिमांड पर हैं भारद्वाज
यह FIR 23 जून को जंतर-मंतर पर हुए कथित हमले के मामले से अलग है। इस मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने उन्हें एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। उन्हें एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के धामरा नारा गांव के पास से हिरासत में लिया गया था।
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भारद्वाज उस समय विवादों में आए थे, जब एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि उन्होंने प्रदर्शनकारी लड़की के पिता की ‘खोपड़ी फोड़ दी’ थी और राजनीतिक संपर्कों के कारण गिरफ्तारी से बच गए थे।
नाबालिग ने वीडियो जारी कर लगाए थे धमकी के आरोप
इसके बाद लड़की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया था कि उसे भारद्वाज के समर्थकों की ओर से धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद CJP नेताओं और विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस ने बाद में लड़की के पिता पर कथित हमले से जुड़े मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी थीं। पुलिस का कहना था कि विशेषज्ञ मेडिकल राय मिलने के बाद हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने पर विचार किया जाएगा।
हालांकि, स्वतंत्र भारद्वाज ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उनका दावा है कि 23 जून की घटना के दौरान उन्होंने आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी और उन्होंने लड़की के पिता पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी।
