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Arvind Kejriwal Arrest : गिरफ्तारी की चुनौती याचिका खारिज, जानिए HC ने केजरीवाल पर क्या क्या कहा ?
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4 महीना agoon
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News Desk![Arvind Kejriwal Arrest : गिरफ्तारी की चुनौती याचिका खारिज, जानिए HC ने केजरीवाल पर क्या क्या कहा ?](https://bharatiyachannel.com/wp-content/uploads/2024/04/image-40.jpeg)
Arvind Kejriwal Arrest : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका मिला है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की और इसको खारिज कर दिया है। इस याचिका का सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने की।
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Arvind Kejriwal Arrest : गिरफ्तारी की चुनौती याचिका खारिज
![सीएम हों तो भी विशेष छूट नहीं मिलेगी ...](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/400_-/2024/04/arvind-kejriwal-delhi-high-court-1712659273.webp)
कोर्ट फैसला सुनाते वक्त कहा कि एजेंसी की एकत्रित समाग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी दिल्ली के आबकारी घोटाले में साचिश रची है। वह केवल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुईं, वो उसमें भी शामिल थे। तो आइये आपको बताते हैं कि याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर क्या पांच बड़ी बातें कही हैं?
Arvind Kejriwal Arrest : केजरीवाल पर कोर्ट की पांच बड़ी बातें
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई। केजरीवाल ने कहा गिरफ्तारी गलत है।
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ईडी की एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। रिश्वत लेने और अपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे.
गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा।
कोर्ट ने कहा, जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है।
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केजरीवाल की वैधता पर अदालत ने कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी की जांच करनी होगी।
चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी पर कोर्ट ने कहा कि एजेंसी के पास अधिकार हैं कि वह किसी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और दिल्ली सीएम के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति विशेष छूट नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो सीएम ही क्यों न हो।
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Arvind Kejriwal Arrest : अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप
दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलने के बाद आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दो बार रिमांड में लेने के बाद एजेंसी ने 1 अप्रैल को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश किया था।
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अदालत ने 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड की चुनौती को लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया।
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