News
Sexual Harassment Case : जांच की मांग कर रहे बृजभूषण, अब इस दिन तय होगा फैसला, टिकट पर जप रहे राम का नाम

Published
10 महीना agoon
By
News Desk
Sexual Harassment Case : दायर आवेदन में बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस को घटना की कथित तारीख 7 सितंबर, 2022 को WFI कार्यालय में उनकी उपस्थिति के संबंध में कोर्ट से जांच करने के निर्देश देने की मांग की है।
यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह की अर्जी पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित#BrijBhushanSharanSingh #Court #government #political #newsupdate #india24x7livetv pic.twitter.com/MG9MRjTLzG
— India 24×7 live Tv (@india24x7livetv) April 18, 2024
Sexual Harassment Case : यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद एवं पूर्व WFI के अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को दिल्ली की निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। अदालत गुरुवार को ब्रज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में अपना फैसला सुनाने वाली थी। मगर अब नहीं सुनाएगी, क्योंकि बृज शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग के लिए निचली अदालत में एक आवेदन दायर किया है। दलीलों के बाद कोर्ट अपना फैसला 26 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया है। अब 26 अप्रैल को या फिर उसके बाद भी पता चलेगा यौन उत्पीड़न मामले में सांसद ब्रज भूषण को राहत मिली है या फिर आगे के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगे। कोर्ट के बाहर जब मीडिया ने उनके टिकट की हो रही देर पर सवाल पूछा तो बृजभूषण शरण सिंह ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की बेहद प्रचलित एक चौपाई को दोहराया।

अर्जी पर बोले सांसद- उस समय था देश से बाहर

Sexual Harassment Case : दायर आवेदन में बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस को घटना की कथित तारीख 7 सितंबर, 2022 को WFI कार्यालय में उनकी उपस्थिति के संबंध में कोर्ट से जांच करने के निर्देश देने की मांग की है। सांसद सिंह ने अपनी कोर्ट में दायर आवेदन पर कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान के WFI ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगया है उस तारीख पर वह देश से बाहर थे। अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी दी है। इस कॉफी पर उस तारीख की इमिग्रेशन की मोहर लगी है। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
बृजभूषण बोले- देरी के लिए नहीं लगाई अर्जी
Sexual Harassment Case : आज सुनवाई के दौरान दिल्ली की निचली अदालत ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी नहीं जमा की है। इस पर बृजभूषण के वकील ने कोर्ट के कहा कि जांच की मांग के आवेदन पर हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है। अगर दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर जवाब दाखिल करना है तो एक हफ्ते का समय ले सकती है, हमने यह अर्जी मामले में देरी के लिए नहीं लगाई है।

पहलवानों ने लगाया देरी का आरोप
Sexual Harassment Case : यौन उत्पीड़न का मामला राउज राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त चीफ प्रियंका राजपूत के समक्ष लगा हुआ है। इस पर फैसला सुरक्षा रख लिया गया है। कोर्ट के समक्ष पहलवानों की ओर से पेश हुए वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह की दलीले मामले को लटकाने वाली हैं। वह आगे की जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं, ताकि प्रक्रिया में देरी की जा सके।
“होइए वह जो राम रचि राखा”
Sexual Harassment Case : कोर्ट के बाहर जब लोकसभा टिकट मिलने पर हो रही देरी पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने श्रीरामचरितमानस की एक चौपाई दोहराते हुए कहा कि “होइए वह जो राम रचि राखा”। बता दें कि भाजपा ने हाल ही में यूपी की देवरिया से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन कैसरगंज पर सस्पेंस बरकरार है।
You may like
Ranveer Allahbadia ने मांगी माफी, पैरेंट्स को लेकर किया था अश्लील मजाक, कंट्रोवर्शियल पार्ट हटाएंगे मेकर्स
PM Modi: ‘मैं अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक’; फ्रांस-अमेरिका की यात्रा से पहले बोले पीएम मोदी
US Politics: ट्रंप के फैसलों को कानूनी चुनौती, उपराष्ट्रपति वेंस-मस्क बोले- अमेरिकी अदालतों के अधिकार पर सवाल
Milkipur by-election: हिंदुओं को एकजुट रखने की रणनीति रही कामयाब, पीडीए के बजाय बंटेंगे तो कटेंगे का नारा रहा प्रभावी
Bharti Singh: महाकुंभ में क्यों नहीं जाना चाहती हैं भारती सिंह? कॉमेडियन बोली- ‘बेहोश होकर मरने से अच्छा…’
Prayagraj News: जौनपुर, कौशांबी, लखनऊ, अयोध्या और मीरजापुर से महाकुंभ आने वालों के लिए बड़ी खबर, इस रूट से नहीं जा पाएंगे, जानें- नया रास्ता