Connect with us

राजनीति

Rahul Gandhi: राहुल गांधी के मानहानि केस पर सुनवाई 5 सितंबर को, परिवादी BJP नेता ने नहीं दी गवाही

Published

on

Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में अब सुनवाई पांच सितंबर को होगी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय शुक्रवार को परिवादी बीजेपी नेता गवाही देने नहीं आए तो अगली तिथि दे दी गई।

Rahul Gandhi: ये है मामला

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले एमपी-एमएलए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। (Rahul Gandhi) आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था।

इसमें राहुल गांधी, अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। बयान बेंगलुरु में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिया गया था, जो जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाह को क्लीनचिट दी जा चुकी थी। (Rahul Gandhi) परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल पर तत्कालीन विशेष दंडाधिकारी योगेश यादव ने 27 नवंबर 2023 को आइपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए उन्हें तलब किया था।

गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो इस वर्ष 20 फरवरी को विशेष न्यायालय में उपस्थित होकर उन्होंने जमानत करवा ली थी। इसके बाद राहुल गांधी ने 26 जुलाई को न्यायालय में पेश होकर बयान दर्ज कराया था। अब परिवादी को साक्ष्य के लिए तलब किया गया है।

कादीपुर थाने में हुए बवाल के मामले में कांस्टेबल की गवाही

कादीपुर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा समेत 14 आरोपितों पर विचाराधीन मुकदमे में तत्कालीन कांस्टेबल इन्द्रकांत का बयान शुक्रवार को न्यायालय में दर्ज किया गया, जिनसे बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने जिरह की।

न्यायालय ने सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि नियत की है । विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि कादीपुर क्षेत्र के संत तुलसीदास डिग्री कालेज के सामने 17 दिसंबर 2002 को सड़क दुर्घटना में छात्रा पूनम श्रीवास्तव की मौत हो गई थी।

Modi Surname Defamation Case Abhishek Manu Singhvi 2 arguments got supreme  relief to Rahul Gandhi abpp | मानहानि केस: वो 2 दलीलें, जिससे राहुल गांधी  को मिली 'सुप्रीम' राहत; सुनवाई के दौरान

इसके विरोध में आक्रोशित पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह राणा और रामार्य पाठक समेत 14 लोगों ने कादीपुर कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया था। इस दौरान काफी बवाल हुआ था। इस मामले में बलवा, नारेबाजी, पथराव और डकैती का मुकदमा लिखा गया था। तत्कालीन कोतवाल शिवराज सिंह की तहरीर पर मुकदमे की विवेचना कर कादीपुर सीओ विजय नारायण ने 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *